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जमीन दाखिल खारिज का नया नियम, पूरी जानकारी पढ़े नहीं तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। Jamin Dakhil Kharij New Rule

Jamin Dakhil Kharij New Rule: दोस्तों अगर आप अभी नया जमीन खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं या फिर अपने दादा या पिताजी का जमीन अपने नाम पर करवाने वाले हैं तो इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े दाखिल खारिज का नियम बदल चुका है जिन लोगों को जानकारी का अभाव है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दाखिल खारिज का आवेदन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कैसे आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं पूरी जानकारी यहां दिया गया है।

जमीन दाखिल खारिज नियम पूरी जानकारी पढ़े नहीं तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। Land mutation New Rule

जब भी आप कोई नया जमीन खरीदने हैं या अपना नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं तो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है जिसमें राजस्व कर्मचारी और अंचल कार्यालय के सीईओ के द्वारा जांच के बाद जमीन आपका नाम पर ऑनलाइन कर दिया जाता है ऑनलाइन चेक करने पर आपका नाम पर जमीन हो जाता है।

जिससे आप जमीन खरीदने हैं अगर जमीन विक्रेता के नाम पर है तो दाखिल खारिज में ज्यादा समस्या नहीं होता है लेकिन अगर जमीन विक्रेता के पिताजी या दादाजी के नाम पर है और डिमांड अलग नहीं है ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति से जमीन खरीदने हैं तो काफी ज्यादा परेशानी होती है बहुत सारे केस में आवेदन और स्वीकृत कर दिया जाता है।

Jamin Dakhil kharij ka Naya Niyam

जमीन दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत इसलिए भी कर दिया जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो चुका है जब तक आप राजस्व कर्मचारी को दान दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ते हैं हालांकि सरकार की ओर से 90 दिन के भीतर ही आवेदन को स्वीकृत करना है या फिर रिजेक्ट करना है कारण सहित आपको बता दिया जाता है।

Land mutation : अगर आप वैसे व्यक्ति से जमीन खरीदने हैं जिनके पूर्वज के नाम पर ही डिमांड है तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको अपने कार्यालय में जाकर आम सूचना और खास सूचना पत्र निष्कासित करके विक्रेता के भाई या चचेरे भाई का सिग्नेचर खास सूचना पत्र पर होना चाहिए और आम सूचना पत्र पर आपका जानकार लोगों के सिग्नेचर होना चाहिए दोनों को आप कार्यालय में जाकर जमा करें आपका दाखिल खारिज स्वीकृत कर दिया जाएगा।

जमीन दाखिल खारिज पर सरकार हमेशा नया रूल लागू करती है। राजस्व कर्मचारी को आवेदन और अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को कारण सहित सूचित करना है जिससे आवेदक को पता रहे की किस कारण से आवेदन रिजेक्ट हुआ है वह अपना समस्या का समाधान लाकर जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं क्योंकि जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक जमीन पर करता का कब्जा नहीं हो सकता।

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Komal

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